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Domicile Certificate को हिंदी में अधिवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र कहते है, जिसे अक्सर स्थायी निवास प्रमाण पत्र के रूप में जाना जाता है, जो बहुत जरूरी दस्तावजों में से एक होता है। आज हम जानेंगे की Domicile Certificate Kya Hota Hai डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? या डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवाये ?
स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, कही पर जॉब अप्लाई के लिए हमें बहुत से दस्तावेजों की आवश्कता पड़ती है उनमें से ही एक और दस्तावेज है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो सरकारी नौकरी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो चलिए जानते है की Domicile Certificate Kya Hota Hai डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? Domicile Certificate In Hindi आज इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी देने जा रहे है।
Domicile Certificate Kya Hota Hai
Domicile Certificate एक आधिकारिक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग यह साबित करने के लिए किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का निवासी है। संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी किया गया यह कागज का टुकड़ा व्यक्तियों को अपने संबंधित राज्यों में शांतिपूर्वक निवास करने की अनुमति देता है।
जिससे उन्हें सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। किसी भी जाति, वर्ग या समूह के व्यक्ति, इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक महिला जो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जो किसी विशेष राज्य का स्थायी निवासी है, स्वचालित रूप से Domicile Certificate के लिए आवेदन जमा करने के लिए पात्र हो जाती है।
अगर बात करे स्कूल या कॉलेज के छात्रों को मिलने वाले छात्रवृत्ति की तो यह डोमिसाइल सर्टिफिकेट छात्रों के छात्रवृत्ति के आवेदन के समय जरूरी दस्तावेजों में से एक होता है। राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाने में एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए कहां और कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन शुल्क क्या है? एक उम्मीदवार कब तक संबंधित अधिकारियों से डोमिसाइल सर्टिफिकेट ली प्राप्त कर सकता है? इन सभी सवालों के जवाब इस लेख में विस्तार से शामिल हैं।
Domicile Certificate कौन देता है?
Domicile Certificate आम तौर पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नामित अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है। यह राजस्व विभाग के अधिकारी, तहसीलदार अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, एसडीओ, एसडीएम अधिकारी हो सकते हैं जो Domicile Certificate बना कर देते है या प्राप्त करवाते है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट को जारी करने का अधिकार है।
Domicile Certificate प्राप्त करना क्यों महत्वपूर्ण है?
- यह आपके वैध अधिकारों और आपकी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है।
- यदि आप किसी सरकारी आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको Domicile Certificate की जरूरत होती है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
- अगर आप कोई जमीन या घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी होता है।
- अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी।
- उन छात्रों के लिए जो किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, प्रवेश के लिए आपको अपने वैध आईडी प्रमाण के साथ अपना Domicile Certificate जमा करना होगा।
- जब आप ऋण के लिए आवेदन करते हैं तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आवश्यक होता है क्योंकि ऋण के लिए बैंक को आपके आवासीय पते के प्रमाण की आवश्यकता होती है जिसके लिए Domicile Certificate महत्वपूर्ण होता है।
- यदि आप अपना व्यवसाय खोलना चाहते हैं तो आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है।
Domicile Certificate के लिए आवेदन कैसे करें? (डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवाये ?)
Domicile Certificate के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किए जा सकते हैं। हालांकि, लगातार विकसित हो रही तकनीक के साथ, प्रक्रिया सरल हो गई है क्योंकि अधिकांश राज्य जारी करने वाले आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है।
प्रत्येक राज्य का अपना संबंधित पोर्टल होता है जिसके माध्यम से आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं। हालांकि, अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां नामित अधिकारियों द्वारा अभी भी ऑफ़लाइन आवेदनों को प्राथमिकता दी जाती है। हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो तरीकों से डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवेदन के प्रक्रिया को बता रहे है जो निम्न है–
डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
यदि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने चाहते है तो, तो आपको संबंधित राज्य के पोर्टल को देखना होगा। इसके लिए अनिवार्य रूप से आपको उस विशेष राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। नीचे दी गई तालिका में स्टेट के अनुसार कहां अप्लाई करना है उसके संबंध में सारी जानकारी दी गई है।
जिसके माध्यम से आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए, उम्मीदवारों को पोर्टल पर एक लॉगिन आईडी बनाने और निर्दिष्ट आवेदन आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है। नीचे एक तालिका दी गई जिसके माध्यम से आप अपने स्टेट के अनुसार जहां अप्लाई करना है
S.No. | State | Where To Apply? |
---|---|---|
1. | Andhra Pradesh | Apply through the MEESEVA app of the Government of Andhra Pradesh. |
2. | Arunachal Pradesh | Apply through Arunachal eServices portal of the Government of Arunachal Pradesh. |
3. | Assam | Apply through e-District services of Assam state portal. |
4. | Bihar | Apply through RTPS portal of Bihar Government. |
5. | Chhattisgarh | Apply through the e-district portal of Chhattisgarh state. |
6. | Goa | Apply through Goa Online portal |
7. | Gujarat | Apply through the Digital Gujarat portal |
8. | Haryana | Apply through the e-Disha portal of Haryana. |
9. | Himanchal Pradesh | Apply online through Online Seva (e-District) portal. |
10. | Jharkhand | Apply online through Jharkhand e-District (JharSewa) portal. |
11. | Karnataka | Apply online through the official website of Nadakacheri AJSK. |
12. | Kerala | Apply online through Akshaya portal of the Government of Kerala. |
13. | Madhya Pradesh | Apply online through MP e-District portal. |
14. | Maharashtra | Apply online through Aaple Sarkar portal of the Government of Maharashtra. |
15. | Manipur | Apply through the e-District portal of Manipur. |
16. | Meghalaya | Apply through the e-District portal of Meghalaya. |
17. | Mizoram | Apply through the e-District portal of Mizoram. |
18. | Nagaland | Apply through the e-District portal of Nagaland. |
19. | Odisha | Apply through the e-District portal of Odisha. |
20. | Punjab | Apply through the state portal of Punjab. |
21. | Rajasthan | Apply through e-Mitra portal of the Government of Rajasthan. |
22. | Sikkim | Apply through the e-Services portal of Sikkim. |
23. | Tamil | Apply through the Tamil Nadu e-Sevai center. |
24. | Telengana | Apply through the MeeSeva portal of the Government of Telangana. |
25. | Tripura | Apply through e-District portal of Tripura. |
26. | Uttar Pradesh | Apply through e-Saathi web portal or mobile app. |
27. | Uttarakhand | Apply through the e-District portal of Uttarakhand. |
28. | West Bangal | Apply through West Bengal e-District portal. |
29. | Andman And Nicobar Islands | Apply through official portal of Andaman & Nicobar Administration. |
30. | Chandigarh | Apply through Sampark portal of Chandigarh. |
31. | Dadra And Nagar Haveli | Apply through the official portal of Dadra and Nagar Haveli Administration. |
32. | Daman and Diu | Apply through the official portal of Daman and Diu Administration. |
33. | Delhi | Apply through e-District portal of Delhi. |
34. | Jammu And Kashmir | Apply through the revenue department of Jammu and Kashmir. |
35. | Ladakh | N/A |
36. | Lakshadweep | N/A |
37. | Puducherry | Apply through e-District portal of Puducherry. |
ऑनलाइन आवेदन करते समय ई-सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की भी सुविधा दी जाती है। आवेदक पोर्टल से आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं और सत्यापित होने पर ई-प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करे?
बहुत से लोग ऑनलाइन आवेदन की उपलब्धता के बावजूद भी उम्मीदवार संबंधित राज्य प्रशासन के माध्यम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करना पसंद करते हैं। जो व्यक्ति डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ़लाइन प्राप्त करना चाहते हैं, वे निम्नलिखित संबंधित अधिकारियों में से किसी एक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं –
- तहसीलदार कार्यालय
- राजस्व कार्यालय
- कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर कार्यालय
- एसडीएम कार्यालय
- जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय
- मामलातदार कार्यालय
- Citizen Service Corners (CSC)
- रजिस्ट्रार / सब-रजिस्ट्रार ऑफिस
Domicile Certificate के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज
Domicile Certificate के लिए आवेदन करते समय, उम्मीदवारों को अपनी पहचान, पते और उम्र से संबंधित कुछ दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन का समर्थन करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक राज्य प्रशासन द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची भिन्न हो सकती है। हालाँकि, डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आमतौर पर पूछे जाने वाले मुख्य दस्तावेजों में जो सम्मलित हैं वो निम्न है–
1. पहचान प्रमाण जैसे–
- आधार कार्ड,
- वोटर आईडी कार्ड
- पैन कार्ड, पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- राशन कार्ड
- कोई अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त दस्तावेज
2. निवास प्रमाण (आवेदक के 3 वर्ष तक लगातार रहने को प्रमाणित करने के लिए) जैसे–
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- वोटर आईडी कार्ड
- बिजली का बिल
- पासपोर्ट
- टेलीफोन बिल (पोस्टपेड या लैंडलाइन)
- राशन कार्ड
- किराया समझौता
- ड्राइविंग लाइसेंस
- कोई अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त दस्तावेज
3. आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटो
4. आवेदन पत्र के साथ स्व-घोषणा पत्र
5. जन्मतिथि का प्रमाण जैसे–
- पासपोर्ट
- वोटर आईडी कार्ड
- विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र
- जन्म प्रमाणपत्र
- तहसील या अदालत से एक एफिडेविट
Domicile Certificate ऑनलाइन कैसे चेक करें
डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आप जिस राज्य में रहते हैं उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन जा सकते हैं और अपने आवेदन की स्टेट्स को ट्रैक कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें–
- राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं जो उस राज्य से संबंधित हैं।
- आधिकारिक पोर्टल पर क्रेडेंशियल आईडी और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें या आधिकारिक वेबसाइट के साथ खुद को पंजीकृत करें।
- पंजीकरण के दौरान सभी आवश्यक विवरण जैसे उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि भरें।
अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा, फिर वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में मुख्य बातें
अन्य राज्य या देश के लिए अधिवास या मूल निवास का परिवर्तन एक आसान प्रक्रिया नहीं है, यदि आप अपना अधिवास बदलना चाहते हैं तो आपको सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार उसमें रहने की आवश्यकता है यानी, एक स्थायी नागरिक के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष, या किसी अन्य देश के लिए, आपको वहां रहने की आवश्यकता है क्योंकि यह देश के प्रोटोकॉल के अनुसार होता है।
- यह एक कानूनी दस्तावेज है जो आपको अपने विशेष शहर के लिए वोट करने का अधिकार देता है, जिसका अर्थ है कि यह आपको चुनने का अधिकार देता है।
- आपके अधिवास या मूल निवास के अनुसार राज्य के कर भी प्रभावित होते हैं, और आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अनुसार अधिकार से संबंधित कई अन्य चीजें प्रभावित होती हैं।
- एक विवाहित महिला के लिए, उस राज्य के लिए अपने पति के नागरिकता अधिकार की ओर से एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट आसानी से बदल सकता है।
- आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या किसी अन्य कानूनी दस्तावेज में आपका स्थायी पता होता है जिसका उल्लेख आपके अधिवास में होता है, इसलिए आपके कानूनी दस्तावेजों के लिए भी आपको एक अधिवास की आवश्यकता होती है।
- एक संभावना है, कि आपका वर्तमान घरेलू पता आपका अधिवास या मूल निवास का पता हो सकता है लेकिन आपका आवासीय पता आपके अधिवास के पते से समान या भिन्न हो सकता है।
- आप केवल डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बदल सकते हैं, आपको सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी दस्तावेज जमा करने होंगे।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बदलने या नया बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यह जीवन भर के लिए होता है।
इन्हें भी पढ़ें:
Domicile Certificate Kya Hota Hai Conclusion
इस लेख में हमनें जाना Domicile Certificate Kya Hota Hai, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? हम आशा करते है कि इस लेख से जुड़ी सारी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह लेख आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और सोशल मीडिया में अवश्य शेयर करें।
इस पोस्ट Domicile Certificate Kya Hota Hai, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? से संबंधित आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमे कॉमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते है। हम आपके द्वारा शेयर किए हुए सभी सवालों का अवश्य जवाब देंगे।
प्रश्न: डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है?
उत्तर: Domicile Certificate एक आधिकारिक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग यह साबित करने के लिए किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का निवासी है।
प्रश्न: डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाएं?
उत्तर: आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए, उम्मीदवारों को पोर्टल पर एक लॉगिन आईडी बनाने और निर्दिष्ट आवेदन आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है। आप अपने स्टेट के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। क्योकि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग पोर्टल बनाये गए।
प्रश्न: डोमिसाइल सर्टिफिकेट कौन देता है?
उत्तर: यह राजस्व विभाग के अधिकारी, तहसीलदार अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, एसडीओ, एसडीएम अधिकारी हो सकते हैं जो Domicile Certificate बना कर देते है।
Hello sir
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Ha
14. महाराष्ट्र महाराष्ट्र सरकार के आपले सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
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